आईआरईएल पार्टीज/ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/बिडर्स जैसे एजेंसियों से व्यवहार करता है I जिनसे उच्चतम मानकों की नैतिकता को अपनाने एवं दायित्वपूर्ण कार्य करने की दिशा में अखंडता, प्रतिबद्धता और निष्ठा के उच्च स्तर की अपेक्षा की जाती है। आदेश के अनुसार आपुर्ति न करने या सविदा को निष्पादित न करने के कारण,विक्रेता का नाम विक्रेताओं की अनुमोदित सूची से वर्जित किया जा सकता है या विक्रेता को प्रतिबंधित किया जा सकता है ! वर्जित विक्रेताओं को वर्जित तारीख से कम से कम एक साल के लिए विचार नहीं किया जायेगा !
इसके अलावा, विक्रेता को, निम्न दशा में किसी भी व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया जाएगा:
क. यदि सुरक्षा कारणों के साथ स्टेट के प्रति निष्ठा का वारंट है ।
ख. यदि फर्म के मालिक, उसके हिस्सेदार या प्रतिनिधि को व्यवसाय लेन-देन से जुड़े अपराधों के लिए मुक़दमा चलाने के बाद न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है।
ग. यदि यह मानने के लिए मजबूत औचित्य है कि मालिक या कर्मचारी या फर्म का प्रतिनिधि रिश्वत, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, निविदाओं का प्रतिस्थापन, अंतर्विरोध, गलत बयानी, चोरी या अभ्यस्त डिफ़ॉल्ट रूप से कदाचार का दोषी है, जो कानून द्वारा लगाया गया है।
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